रसोई गैस एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है। जिन लोगाें के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें इसका आवेदन करने को 30 जून तक का समय दिया गया है। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। हालांकि, सरकार ने यह नहीं कहा है कि 30 जून के बाद आधार के बिना सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पिछले साल नवंबर में देशभर में लागू किया गया था। इसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगांे को प्रति व्यक्ति एक से तीन रपये प्रति किलो की दर पर पांच किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराती है।
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘खाद्य एवं उपभोक्ता मामलाें के विभाग ने 8 फरवरी को आधार कानून के तहत अधिसूचना जारी की है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रत्येक ऐसे व्यक्तिगत लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है, को इस बात का प्रमाण पेश करना होगा कि उनके पास आधार नंबर है या फिर उन्हें इसके तहत सब्सिडी का लाभ लेने को आधार सत्यापन से गुजरना होगा।’’ यह अधिसूचना 8 फरवरी से असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यांे और संघ शासित प्रदेशाें पर लागू होगी। यह सभी नए लाभार्थियाें पर भी लागू होगी।
स्रोत – पीटीआई