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आप विश्वास नहीं करेंगे पर भारत में ये 10 छोटी चीज़ें करना है एकदम गैरकानूनी

हमारे देश में कानूनों को लेकर सदा ही माथापच्ची बनी रहती है। कई कानून को इतने पुराने हैं कि आज की स्थति को देखकर वो आपको हास्यास्पद लगें। वैसे बहुत-सी चीज़ें ऐसी भी हैं अपने देश में, जिनको गैरकानूनी या अवैध घोषित करने के पीछे का लॉजिक समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. अब जैसे नीचे दिए गए चीज़ों को देख लीजिए।

1. 10 रूपये से ज़्यादा रूपये गिरे दिखते हैं, तो सूचित नहीं करना भी गैरकानूनी है

1878 के Treasure Trove Act के अनुसार, किसी भी प्रकार का खजाना आप अगर पाते हैं, और उसका मूल्य अगर 10 रूपये तक का है तो आप उसे रख सकते हैं. पर यदि वो उससे ज्यादा मूल्यवान है, तो आपको आधिकारिक सूत्रों को सूचित करना पड़ेगा. आपने किसी कारणवश सूचित नहीं किया या पैसे देख कर आपकी नियत बदल गयी, तो ये कानून के खिलाफ है.

2. टिड्डों के हमले के वक्त ड्रम बजा कर सूचित ना करना होता है अवैध

ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट्स एक्ट 1949 के अनुसार, अगर खेतों में कीड़ों का हमला होता है, तो आपको ड्रम बजा करा दूसरों को सूचित करना पड़ेगा. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो इसे कानून के खिलाफ मान कर आप पर 50 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

3. बिना अनुमति के पतंग उड़ाना अवैध है

1934 के Indian Aircraft Act के अनुसार, प्लेन या हवा में किसी भी प्रकार की चीज़ उड़ाने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है. बचपन में हमने भी बहुत पतंग उड़ाई है, लगता है अब कोर्ट में सरेंडर करना ही पड़ेगा।

4. 10 कपल्स का एक स्टेज पर एक साथ नाचना मना है

Licensing and Controlling Places of Amusement, 1960 के अनुसार, ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी कार्यक्रम में 10 जोड़े एक साथ एक ही स्टेज पर नाच रहे हैं, तो इनके पास ये अधिकार है कि या तो वो जोड़ों की संख्या कम करवा दें या पूरा कार्यक्रम बंद करवा दें।

5. आत्महत्या करना गैरकानूनी है, सफल हो गए तो देना पड़ेगा जुर्माना

जी आत्महत्या करना यहां बिलकुल अवैध है. अगर आप अपनी जान देने में सफल रहे, तो आप को इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा. IPC के सेक्शन 309 के तहत, इसे अवैध मान कर सज़ा का प्रावधान है. इसलिए AFSPA का विरोध करने वाली शर्मीला को हाउस अरेस्ट कर जबरदस्ती खाना खिलाया गया।

6. औरतों से रात में काम कराने वाली फैक्ट्रियां यहां गैरकानूनी हैं

क्या आप जानते हैं कि Factories Act of 1948 में ऐसा प्रावधान है कि महिलाओं से नाईट शिफ्ट में काम करवाना गैरकानूनी है. पर इस नियम को ताख पर रख कर BPO इंडस्ट्रीज चल रही हैं।

7. जिन फैक्ट्रीज में पीकदान ना हो, वो गैरकानूनी होगी

ये नियम सच में अजीब है. The Factories Act of 1948 के द्वारा ये नियम भी बताया गया है कि जिन फैक्ट्रीज़ में मजदूरों के थूकने की व्यवस्था ना हो, वो फैक्ट्री गैरकानूनी मानी जायेगी. इसके पीछे की वजह ये है कि यहां-वहां थूकने से बीमारी फैलने का खतरा रहता है।

साभार – गजबपोस्ट

Team Vigyanam

Vigyanam Team - विज्ञानम् टीम

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